भारत के नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणी ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर बयान में यह बात कही है। अटॉर्नी जनरल के इस बयान का सीधा अर्थ यह है कि केंद्र की मोदी सरकार का चुनावी बांड पर यही रुख है।