भारत के नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणी ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर बयान में यह बात कही है। अटॉर्नी जनरल के इस बयान का सीधा अर्थ यह है कि केंद्र की मोदी सरकार का चुनावी बांड पर यही रुख है।
जनता को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं: SC में मोदी सरकार
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि जनता को राजनीतिक दलों को ंमिलने वाले फंड के स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। हालांकि जनता भी राजनीतिक दलों को चंदा देती है लेकिन उसी जनता को राजनीतिक दलों को मिलने वाले डोनेशन के बारे में जानने का अधिकार नहीं ैहै। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से चुनावी बांड की सुनवाई करने जा रहा है। लेकिन सरकार के इस रुख ने उसकी नीयत साफ कर दी है कि वो क्या चाहती है।
