सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कहा है कि 2020 में दिल्ली दंगों को भड़काने वाले कथित नफ़रत वाले भाषणों पर एफ़आईआर होगी या नहीं, तीन महीने में वह तय करे। अदालत आज एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी के 4 नेताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था और इसलिए उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाए।
दिल्ली दंगे में बीजेपी नेताओं पर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 माह का वक़्त
- दिल्ली
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- 17 Dec, 2021
क्या दिल्ली दंगे में कथित तौर पर नफ़रत फैलाने वाले भाषण के लिए बीजेपी नेताओं के ख़िलाफ़ अब एफ़आईआर दर्ज होगी? जानिए, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

याचिका पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के तीन पीड़ितों द्वारा दायर की गई है। उसमें बीजेपी के कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के साथ-साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ख़िलाफ़ एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की मांग की गई है।