सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कहा है कि 2020 में दिल्ली दंगों को भड़काने वाले कथित नफ़रत वाले भाषणों पर एफ़आईआर होगी या नहीं, तीन महीने में वह तय करे। अदालत आज एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी के 4 नेताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था और इसलिए उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाए।