दिल्ली दंगे में आरोपी बनाई गईं जामिया मिल्लिया इसलामिया की छात्रा सफूरा ज़रगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। मानवीय आधार पर रखी गई दलीलों का दिल्ली पुलिस ने विरोध नहीं किया। हालाँकि एक दिन पहले ही सुनवाई के दौरान पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि सफूरा ज़रगर गर्भवती हैं तो इससे कथित तौर पर उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने क़रीब एक पखवाड़े पहले उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली दंगा: गर्भवती सफूरा ज़रगर को आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली
- दिल्ली
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- 23 Jun, 2020
सफूरा ज़रगर की ज़मानत को दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर मंजूर कर ली है। एक दिन पहले ही पुलिस ने कहा था कि गर्भवती होने से अपराध कम नहीं हो जाता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन के दौरान पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में ज़रगर को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आतंकवाद विरोधी क़ानून, यूएपीए के तहत आरोप लगाया गया है। पहले तो सफूरा को दंगा के मामले में साज़िश रचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन काफ़ी पहले ही जब इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी तब पुलिस ने यूएपीए के तहत दोबारा गिरफ़्तार कर लिया था। इसी मामले में वह अब तक जेल में थीं।