अपनी गिरफ्तारी मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से कहा कि अगर वह दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देना चाहते हैं तो वह उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाएगी।
सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत नहीं; हाई कोर्ट जाएगी आप
- दिल्ली
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- 28 Feb, 2023
दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में गिरफ़्तार किए गए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्या शीर्ष अदालत से राहत मिलेगी?

सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उनका नाम सीबीआई चार्जशीट में नहीं था और तलाशी में कोई बेहिसाब नकदी नहीं मिली। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई का आरोप है कि वह जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे, एक कमजोर बहाना था। सिसोदिया ने आज सुबह ही अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। जब सुबह सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का ज़िक्र किया था तो उन्होंने पूछा था कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? इस पर सिंघवी ने विनोद दुआ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का हवाला दिया था। इसके बाद सीजेआई मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुए थे।