पंजाब के राज्यपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने तीन मार्च से पंजाब विधानसभा की बजट बैठक बुलाई है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह बयान दिया।
पंजाब: केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो राज्यपाल ने कहा- बजट सत्र बुलाया है
- पंजाब
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- 28 Feb, 2023
विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में सत्ताधारी पार्टी और राज्यपाल के बीच की तनातनी अब पंजाब में भी शुरू हो गई है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।

राज्यपाल का यह जवाब तब आया है जब पंजाब सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। यह याचिका राज्यपाल के खिलाफ इसलिए दायर की गई थी क्योंकि पंजाब में आप सरकार को बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया था। इसी को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। जैसे ही बेंच बैठी, सॉलिसिटर जनरल ने राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को रिकॉर्ड में रखा। उस आदेश में कहा गया है कि 3 मार्च से बजट सत्र बुलाया गया है। एसजी ने कहा कि राज्यपाल के फैसले के मद्देनजर याचिका का कोई मतलब नहीं है।