दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के छात्र और एक्टिविस्ट शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनको दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया इलाक़े में कथित रूप से राजद्रोही भाषण देने और दंगे भड़काने के आरोप में 28 जनवरी, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली सहित पाँच राज्यों में विभिन्न मामले दर्ज हैं।
जामिया हिंसा: जेएनयू छात्र शरजील इमाम की जमानत नामंजूर
- दिल्ली
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- 22 Oct, 2021
15 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान जामिया नगर इलाक़े में हिंसा हुई थी। इस मामले में आरोप लगाया गया कि शरजील इमाम के भाषण से भीड़ को उकसाया गया था।

शरजील की ज़मानत को खारिज करते हुए दिल्ली के साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि उनके भाषण की सामग्री सांप्रदायिक शांति और सद्भाव पर ख़राब प्रभाव डालने वाली है।