जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथा स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि उत्तरी एमसीडी के मेयर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में देर की।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तरी एमसीडी फुटपाथ और सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इससे पहले ऐसी कार्रवाई जनवरी और फरवरी में भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां तक घरों के अतिक्रमण की बात है इस मामले में नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की ओर से कार्रवाई के दौरान एक समुदाय को निशाना बनाने की बात भी कही गयी।