पिछले साल मार्च में देश में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिस तब्लीगी जमात को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई थी उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अब पुलिस की ज़बर्दस्त खिंचाई की है। इसने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से जाँच नहीं की। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि 'क्योंकि जाँच नहीं की गई तो पुलिसकर्मी जाँच अधिकारी होने के लायक नहीं हैं।'
तब्लीगी केस- जाँच नहीं हुई तो पुलिसकर्मी जाँच अधिकारी के लायक नहीं: HC
- दिल्ली
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- 6 Dec, 2021
पिछले साल तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशियों को तो बरी कर दिया गया था, लेकिन जिन लोगों पर ऐसे लोगों को शरण देने का आरोप था उसमें पुलिस ने क्या जाँच की?

इसी साल सितंबर महीने में तब्लीग़ी जमात से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया के एक हिस्से की ख़बरों में सांप्रदायिक टोन दिखती है और इससे देश का नाम ख़राब हो सकता है। एक याचिका में कहा गया था कि तब्लीग़ी जमात के लोगों को कोरोना फैलाने को लेकर बदनाम किया गया।