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दिल्ली का बॉस कौन, केंद्र फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को देने के अपने 11 मई के फैसले की समीक्षा के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
यह घटनाक्रम केंद्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश लाए जाने के एक दिन बाद सामने आया है। इस प्राधिकरण के जरिए दिल्ली में सेवा करने वाले दानिक्स के सभी ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की पावर होगी।

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दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में कहा था कि "सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में, प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्य की निर्वाचित सरकार (ब्रांच) में होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जीएनसीटीडी के पास संविधान की सूची II (राज्य सूची) के तहत एनसीटी में प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण होगा। सिर्फ कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर केंद्र का नियंत्रण होगा। इन तीनों चीजों के बारे में दिल्ली सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। 
भारत के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि "एनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) की विधान सभा के पास सूची II और सूची III (समवर्ती सूची) को छोड़कर अधिकार हासिल है। उसे कानून बनाने का भी अधिकार है।  
बेंच में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने फैसला सुनाया था कि भारत संघ के पास "सूची II में केवल तीन प्रविष्टियों पर कार्यकारी शक्ति है, जिस पर एनसीटीडी के पास विधायी क्षमता नहीं है" ये हैं- कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि। 
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क़मर वहीद नक़वी
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