सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विभिन्न राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों में डिप्टी सीएम या उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है।