पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने पाकिस्तान चुनाव आयोग से कहा है कि वो चुनाव की तारीखें सुझाए। राष्ट्रपति ने बुधवार को आयोग को संविधान के अनुच्छेद 224 (2) के तहत देश में आम चुनाव कराने की तारीखों का प्रस्ताव देने के लिए पत्र लिखा। इस बीच पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उसने कोई फैसला नहीं सुनाया था।



नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 3 अप्रैल को इमरान की सलाह पर संसद को भंग कर दिया।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में डिप्टी स्पीकर के फैसले की वैधता के मामले की सुनवाई कर रहा है।