पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार रात को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए नेशनल असेंबली (पाकिस्तानी संसद) के डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने जिस तरह पीएम इमरान खान के कहने पर नेशनल असेम्बली को भंग किया, वो भी गैर कानूनी है। पाकिस्तानी असेम्बली का सत्र शनिवार को बुलाया जाए।  चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंडोखेल, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मजहर आलम खान ने आम राय से फैसले की घोषणा की। 



फैसला आने से पहले पीएम इमरान खान ने कहा था कि अदालत का जो भी फैसला आएगा, उन्हें मंजूर होगा। अदालत के निर्देशानुसार कार्यवाही आगे बढ़ेगी।