यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। यह बिल 2021 में इसी सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की जगह लेगा। नए विधेयक में धर्मांतरण का आरोप साबित होने पर अधिकतम सज़ा को 10 वर्ष से बढ़ाकर उम्रकैद में बदल दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें मिलने वाली जमानत को और अधिक कठिन बना दिया गया है।