यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। यह बिल 2021 में इसी सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की जगह लेगा। नए विधेयक में धर्मांतरण का आरोप साबित होने पर अधिकतम सज़ा को 10 वर्ष से बढ़ाकर उम्रकैद में बदल दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें मिलने वाली जमानत को और अधिक कठिन बना दिया गया है।
यूपीः धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त बनाने के लिए बिल पेश, क्या साबित करना चाहते हैं योगी
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान मालिक का नाम लिखकर लगाने के विवाद के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए बिल लाई है। महत्वपूर्ण यह है 2021 में इसी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू किया था। लेकिन उसका दिल नहीं भरा और नया विधेयक ला रही है। यूपी में भाजपा सरकार के पास हिन्दू एजेंडे के अलावा जैसे और कोई काम नहीं है। इसी से सरकार की प्राथमिकताओं को समझा जा सकता है।
