सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को फटकार लगाई। इसने विधानसभा से पास विधेयकों को मंजूरी देने में देरी और राष्ट्रपति के पास भेजने पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही अदालत ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ बैठक करने और बिलों को मंजूरी देने में देरी पर गतिरोध को हल करने के लिए कहा।
विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजने पर तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार
- तमिलनाडु
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- 1 Dec, 2023
विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर तरह-तरह का अड़ंगा लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से तमिलनाडु के राज्यपाल की अलोचना की है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

सुप्रीम कोर्ट विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आरएन रवि द्वारा की गई देरी पर तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। नवंबर महीने की शुरुआती हफ्ते में ही अदालत ने आलोचना की थी और कहा था कि विधेयकों को तुरंत निपटाएँ। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक लौटा दिए थे। बाद में सरकार ने फिर से विधेयकों को विधानसभा से पास कर राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेज दिया था। वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत को बताया कि दस विधेयकों को राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है।