तमिलनाडु के गिरफ्तार बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। सेंथिल बालाजी को ईडी ने 13 जून को कैश फॉर जॉब स्कैम के केस में गिरफ्तार किया था। यह मामला कथित तौर पर 2011-2016 के बीच का है। जब वह एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे।