तमिलनाडु के जिस गिरफ़्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया था, उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्री को सिर्फ़ मुख्यमंत्री ही हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस पर निर्णय लेना मुख्यमंत्री का काम है।