तमिलनाडु के जिस गिरफ़्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया था, उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्री को सिर्फ़ मुख्यमंत्री ही हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस पर निर्णय लेना मुख्यमंत्री का काम है।
तमिलनाडु- मंत्री को हटाने का फ़ैसला सिर्फ़ सीएम ले सकते हैं: SC
- तमिलनाडु
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- 29 Mar, 2025
तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी को हटाने के विरोधी दलों के मंसूबों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जानिए, अदालत ने क्या कहा है।

जेल में बंद सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता होती है और वह इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं।