मोरबी हादसे को लेकर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कई सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने मोरबी नगरपालिका को फटकार लगाते हुए ओरेवा ग्रुप की कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग को ब्रिज की मरम्मत का ठेका दिए जाने पर सवाल उठाया।
मोरबी हादसा: बिना टेंडर के अजंता कंपनी को ठेका क्यों दिया- कोर्ट
- गुजरात
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- 15 Nov, 2022
मोरबी हादसे के मामले में चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने हैरानी जताई कि बिना कोई टेंडर जारी किए अजंता कंपनी को ब्रिज की मरम्मत का ठेका कैसे दे दिया गया।

मोरबी जिले में 30 अक्टूबर की शाम को हुए हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
गुजरात हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मोरबी में हुए पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को और राज्य के मानवाधिकार आयोग को नोटिस भी जारी किया था। अदालत ने राज्य सरकार से 14 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार बताए कि उसने इस हादसे को लेकर क्या-क्या कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने इस मामले में शुक्रवार को मोरबी नगरपालिका के चीफ अफसर (सीओ) संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया था।