राजस्थान के बाड़मेर जिले
में आयोजित एक संत समागम में भड़काऊ भाषण के लिए बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराई
गई है। 2 फरवरी को आयोजित संत
समागम में रामदेव ने कहा था
कि कि दोनों धर्मों पर धर्मांतरण का जुनून सवार था, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है।
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हिंदू धर्म की इस्लाम और
ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का
अपहरण करने का आरोप लगाया।
उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ
अब तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी पठाई
खान की शिकायत के आधार पर चौहटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
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दर्ज कराई गई शिकायत में कथित
तौर पर दो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस
पहुंचाने के आरोप में योग गुरु रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
चौहटन थाने के एसएचओ
भूतराम के अनुसार, आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान,
निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच
दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए, 298 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
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