बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह बग्गा के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई ना करे। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते मोहाली की एक अदालत द्वारा बग्गा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बग्गा को मिली राहत, 5 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी
- पंजाब
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- 10 May, 2022
बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव हुआ था और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस भी आमने-सामने आ गई थी।

मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस के द्वारा बग्गा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आमने-सामने आ गई थी और जब पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में उसे रोक लिया था।
इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था।