बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा को मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह बग्गा के खिलाफ 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई ना करे। हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते मोहाली की एक अदालत द्वारा बग्गा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस के द्वारा बग्गा के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आमने-सामने आ गई थी और जब पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में उसे रोक लिया था।
इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने मांग की कि बग्गा को अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने अदालत से कहा कि बग्गा के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पंजाब सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने बग्गा को राहत देने वाला यह आदेश दिया।
बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे और केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था।
क्या है मामला?
बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सनी सिंह ने मोहाली जिले के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थित साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कराया था।
सनी सिंह ने कहा था कि बग्गा ने भड़काऊ भाषण दिए, अफवाह फैलाई और धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश की। बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने 30 मार्च को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी दी थी।
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