पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के कथित सत्ता के घोर दुरुपयोग के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की। इसने गुरुवार को याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। चुनाव 15 अक्टूबर को होने थे। यानी अब अदालत के अगले आदेश तक चुनावी प्रक्रिया रुकी रहेगी।
पंजाब के कुछ हिस्सों में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- 'सत्ता का दुरुपयोग'
- पंजाब
- |
- |
- 11 Oct, 2024
पंजाब में पंचायत चुनावों में शिकायतों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जानिए, इसने क्या-क्या कहा।

अदालत का यह फ़ैसला तब आया है जब पंजाब में पंचायत चुनावों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने के मामले ने तूल पकड़ा है। अदालत 250 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नामांकन खारिज होने की वजह से कई उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा रहा है। अदालत ने इसी बात पर आपत्ति जताई है। इसने कहा कि मतदान की तिथि पर जाए बिना कुछ उम्मीदवारों को निर्विरोध घोषित करने से मतदाताओं का अधिकार ख़त्म हो जाता है।