मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है। 2019 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया, तो उस पर न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दी। अब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में जिलेवार आंकड़े पेश कर बताया है कि राज्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ओबीसी की है।
सरकार ने माना- एमपी की आधी आबादी ओबीसी, क्या 27% आरक्षण मिलेगा?
- मध्य प्रदेश
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- 3 Jul, 2021

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है।
मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने को लेकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।