जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में पेट्रोल व डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ये उत्पाद मौजूदा प्रणाली में ही रहेंगे, यानी इन पर केंद्रीय उत्पाद कर व राज्यों का मूल्य संवर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) लगता रहेगा।
पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं
- अर्थतंत्र
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- 17 Sep, 2021
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कुछ बेहद अहम फ़ैसले किए गए। वे कौन फ़ैसले हैं और उनका आपसे क्या सीधा संबंध है, पढ़ें।

इसका अर्थ यह हुआ कि फ़िलहाल डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है।