अब आप भविष्य निधि यानी पीएफ़ में सालाना पाँच लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं और उस रकम पर आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन कर कर-मुक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन की सीमा 2.50 लाख से बढ़ा कर पाँच लाख रुपए कर दी है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
पीएफ़ में जमा करा सकते हैं सालाना पाँच लाख, नहीं लगेगा टैक्स
- अर्थतंत्र
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- 24 Mar, 2021
सरकार ने वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन कर कर-मुक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन की सीमा 2.50 लाख से बढ़ा कर पाँच लाख रुपए कर दी है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।

बजट 2021 में कहा गया था कि पीएफ़ में पैसे जमा करने पर आयकर नहीं लगेगा, वह रकम 2.50 लाख रुपए पर ही सीमित रखी जाएगी। लेकिन बाद में सरकार ने उसमें संशोधन कर उसे दूना कर दिया है। यानी अब पीएफ़ में सालाना पाँच लाख रुपए तक जमा कराने पर उस रकम को आय में नहीं जोड़ा जाएगा और इस तरह उस पर आयकर भी नहीं लगेगा।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मासिक 41,666 रुपए तक की रकम पीएफ में जमा कराई जा सकती है, जिस पर आयकर नहीं लगेगा।
लेकिन इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी सालाना बेसिक सैलरी 46.11 लाख रुपए यानी कुल वेतन 83 लाख रुपए तक है।