अब आप भविष्य निधि यानी पीएफ़ में सालाना पाँच लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं और उस रकम पर आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन कर कर-मुक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन की सीमा 2.50 लाख से बढ़ा कर पाँच लाख रुपए कर दी है। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।