सरकार अब सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अन्य सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ में कर-मुक्त योगदान की सीमा को दोगुना कर सकती है। फ़िलहाल, सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक योगदान पर कर मुक्त होने का लाभ मिलता है और निजी क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।