सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को अपराध बनाने वाले क़ानून पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यानी एक तरह से अब इस क़ानून की संवैधानिक वैधता की जाँच की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मुसलिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के ख़िलाफ़ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। तीन तीलक़ को अपराध बनाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएँ दायर की गई हैं। कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
तीन तलाक़ क़ानून पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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- 23 Aug, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को अपराध बनाने वाले क़ानून पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
