अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर सेबी द्वारा जाँच के लिए छह महीने और मांगे जाने के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसने शुक्रवार को कहा है कि वह अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पूरी करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को इतनी मोहलत नहीं दे सकता है।
अडानी-हिंडनबर्ग- जाँच के लिए सेबी को 6 माह नहीं, 3 माह मिलेंगे: सुप्रीम कोर्ट
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- 12 May, 2023
अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर सेबी ने आख़िर क्या जाँच की है? जानिए, इस मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा और क्यों छह महीने का और समय मांगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी परदीवाला की पीठ ने कहा, 'हम अब 6 महीने का समय नहीं दे सकते। काम में थोड़ी तत्परता बरतने की ज़रूरत है। एक टीम तैयार रखें। हम अगस्त के मध्य में मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम समय के रूप में 6 महीने नहीं दिए जा सकते हैं। सेबी अनिश्चित काल तक लंबी अवधि नहीं ले सकता है और हम उन्हें 3 महीने का समय देंगे।'