सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बढ़ते खाली पदों को भरने में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर एक बार फिर नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के वर्षों बाद भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने का कारण सरकार का ‘अड़ियल रवैया’ है।
सरकार के अड़ियल रवैये से उच्च न्यायालयों में पद खाली: SC
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- 10 Aug, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के वर्षों बाद भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने का कारण सरकार का ‘अड़ियल रवैया’ है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने डंपिंग रोधी कार्यवाही संबंधी एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के ख़िलाफ़ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले की जल्द सुनवाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यह अपनी आधी क्षमता से काम कर रहा है।