दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस पर बहस करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस पर नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्होंने विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताते हुए इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के वकील के अनुरोध पर उन्हें भी मामले में पक्ष बनाया है।
दिल्ली अध्यादेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
