सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी। इसके साथ ही इसने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस महीने की शुरुआत में 'तुरंत आत्मसमर्पण' करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट को वह आदेश 2002 के गोधरा दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से जुड़े गुजरात पुलिस के मामले में आया था।
तीस्ता सीतलवाड़ को SC से जमानत, हाई कोर्ट का आदेश रद्द
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- 19 Jul, 2023
सुप्रीम कोर्ट से एक्टविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगा मामले में बड़ी राहत मिली है। जानिए, इसने किस आधार पर हाई कोर्ट के फ़ैसले को रद्द किया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने सीतलवाड़ को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। आज शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ 'विकृत' और 'विरोधाभासी' थीं।