भीमा कोरेगांव मामले में पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह छह साल से जेल में थीं। उनको 2018 में यूएपीए में गिरफ़्तार किया गया था और उनपर माओवादी से संबंध के आरोप लगाए गए हैं। अब इतने सालों बाद ज़मानत मिलने पर उनको जेल से रिहा किया जाएगा। हालाँकि, अदालत ने उनपर कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
भीमा कोरेगांव केस: 6 साल से जेल में बंद शोमा सेन को जमानत
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- 5 Apr, 2024
प्रोफेसर शोमा सेन को आख़िर भीमा कोरेगांव मामले में क्यों गिरफ़्तार किया गया था? जानिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के अनुसार जमानत देने पर प्रतिबंध सेन के मामले में लागू नहीं होगा। बेंच ने यह भी कहा कि सेन एक उम्रदराज महिला हैं और उनको कई बीमारियाँ भी हैं। इसके अलावा अदालत ने लंबे समय तक कारावास, मुकदमे की शुरुआत में देरी और आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा।