अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'सीलबंद लिफाफे' में विशेषज्ञों की एक समिति के केंद्र के सुझाव को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि समिति में किसे सदस्य होना चाहिए, इस पर सरकार या याचिकाकर्ताओं से सुझाव नहीं लेगी बल्कि अपने हिसाब से विशेषज्ञों का चयन करेगी। इसके साथ ही अदालत ने जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
अडानी विवाद: केंद्र का बंद लिफाफा वाला सुझाव सुप्रीम कोर्ट से खारिज
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- 17 Feb, 2023
अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के मुद्दे पर दायर याचिकाओं को लेकर केंद्र के रवैये पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा व जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है।