सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 से जेल में बंद भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को आख़िरकार जमानत दे दी है। उनपर भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। अदालत ने शुक्रवार को उनको जमानत देते हुए कहा, 'यह गोंसाल्वेस और फरेरा को जमानत देता है, क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए हुए लगभग 5 साल बीत चुके हैं। जमानत के लिए मामला बनता है।'
भीमा कोरेगांव केस: SC से वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा को जमानत
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- 28 Jul, 2023
भीमा कोरेगांव मामले में क़रीब पाँच साल पहले हिरासत में लिए गए एक्टिविस्ट वर्नोन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा को बड़ी राहत मिली है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्या फ़ैसला दिया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखते हुए कि दोनों पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।