प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने का मसला अब और जटिल होता नजर आ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में प्रतिनिधित्व की जांच पद के ग्रेड/कैटेगरी के मुताबिक की जानी चाहिए, न कि पूरे क्लास या ग्रुप के मुताबिक। न्यायालय ने यह भी कहा कि पात्रता के लिए आंकड़े एकत्र करने में कैडर को यूनिट माना जाना चाहिए। अगर पूरी सेवा के आंकड़े लिए जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है।