सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रफ़ाल मामले में सुनवाई के लिए दायर की गयी पुनर्विचार याचिका के साथ रखे गए ऐसे दस्तावेज़ों पर सरकार का विशेषाधिकार है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने लीक हुए उन पेजों को उस याचिका से हटाने की माँग की है। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।