सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बिजली, पानी या अन्य गिफ्ट बांटना गंभीर मुद्दा है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। अदालत ने केंद्र सरकार से इसकी जांच को कहा है।