यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी कारखाने या दफ्तर में शाम 7 बजे के बाद किसी भी महिला कर्मचारी को नहीं रोका जा सकता। जो महिलाएं अपनी इच्छा से रुकती हैं तो उन्हें उस कारखाने या दफ्तर को घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा।