यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी कारखाने या दफ्तर में शाम 7 बजे के बाद किसी भी महिला कर्मचारी को नहीं रोका जा सकता। जो महिलाएं अपनी इच्छा से रुकती हैं तो उन्हें उस कारखाने या दफ्तर को घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा।
अधिसूचनाः यूपी में शाम 7 बजे के बाद महिलाकर्मी को ऑफिस में रोकना मना
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- 29 May, 2022
यूपी सरकार ने एक अधिसूचना में आदेश जारी किया है कि महिलाकर्मी को शाम 7 बजे के बाद उसके कार्यस्थल पर रोका नहीं जा सकता। अगर महिला अपनी मर्जी से रुकती है तो उसे लिखकर देना होगा और उस संस्था को महिलाकर्मी को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना होगा।
