भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की जगह ले ली है। इसके दो महत्वपूर्ण बदलावों पर ध्यान देना जरूरी है। नया बीएनएस कानून बता रहा है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिनों तक जांच का अधिकार है। साथ ही किसी आरोपी के खिलाफ मामला बनाने से पहले ही उसकी सुनवाई का अधिकार है। यानी 14 दिनों में पुलिस आरोपी से उसका पक्ष जानेगी, अपनी जांच करेगी और तब उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी।