सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार को जिस आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को उचित ठहराया है, वह फ़ैसला बहुमत के आधार पर लिया गया है। बहुमत से यहाँ मतलब है कि संविधान पीठ में शामिल 5 जजों में से 3 जजों ने तो इसके पक्ष में फ़ैसला सुनाया, लेकिन बाक़ी के दो जज उससे असहमत थे। असहमत जजों में सीजेआई भी शामिल हैं।