आपराधिक कानून विशेषज्ञ और वरिष्ठ एडवोकेट रेबेका एम जॉन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने में गलती की है कि गुजरात राज्य के पास बिलकीस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा की छूट का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। लाइव लॉ के साथ एक इंटरव्यू में रेबेका जॉन ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (7) के अनुसार, वह राज्य जहां मुकदमा चलाया गया और जहां सजा सुनाई गई थी, उसके पास छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। वरिष्ठ वकील ने समझाया कि इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में दोहराया गया है, जिसमें 2015 में संविधान पीठ के फैसले में भारत बनाम वी श्रीहरन @ मुरुगन केस शामिल है।