2002 में गुजरात में हुए दंगों के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने इंदौर और जबलपुर के जिला विधिक प्राधिकरणों से कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी दोषी सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा का काम कर रहे हैं या नहीं।