पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरियों में 75 प्रतिशत के आरक्षण पर रोक का हरियाणा की खट्टर सरकार ने विरोध किया है। खट्टर सरकार ने इसके खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा।
नौकरियों में आरक्षण के मामले में रोक पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची खट्टर सरकार
- हरियाणा
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- 29 Mar, 2025
खट्टर सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 1:30 मिनट की सुनवाई में ही अपना फैसला दे दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार इस मामले में मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

इस मामले में खट्टर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से रखे गए तथ्यों का सीजेआई एनवी रमना ने संज्ञान लिया और सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी।
खट्टर सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 1:30 मिनट की सुनवाई में ही अपना फैसला दे दिया। राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि उसके अधिवक्ता को हाई कोर्ट ने सुना तक नहीं।