नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी विवादों के केंद्र में है। उसके ख़िलाफ़ हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने और ज़बरन धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए गए हैं और मामला दर्ज किया गया है। यह मामला गुजरात फ्रीडम ऑफ़ रिलीज़न एक्ट, 2003, के तहत लगाया गया है।
गुजरात में मदर टेरेसा की मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज
- गुजरात
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- 14 Dec, 2021
गुजरात पुलिस ने मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर क्यों दर्ज किया है और किस बात की जाँच कर रही है?

इसमें कहा गया है कि वडोदरा स्थित मिशनरी के एक आश्रम में 'कम उम्र की लड़कियों को फुसला कर ईसाई बनाया जाता है।' मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी ने इन आरोपों से इनकार किया है।
वदोदरा के मकरपुर पुलिस थाने में एक एफ़आईआर दर्ज कराया गया है। यह एफ़आईआर ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी और बाल कल्याण कमेटी के अध्यक्ष की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इन लोगों ने मकरपुर स्थित आश्रम का मुआयना किया था और उसके बाद शिकायत की थी।