गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में एक निजी मनोरंजन पार्क-गेमिंग जोन में भीषण आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। इसने नियमों की अनदेखी कर बनाए गए ऐसे गेमिंग जोन को लेकर सख्त टिप्पणी की। रविवार सुबह जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवन देसाई की एक विशेष पीठ ने राज्य सरकार और नगर निगमों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी कि कानून के किस प्रावधान के तहत ऐसे गेमिंग जोन और मनोरंजक सुविधाओं को चलाने की अनुमति दी गई।
राजकोट गेमिंग ज़ोन घटना मानव निर्मित आपदा: गुजरात HC
- गुजरात
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- 26 May, 2024
गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम को एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। जानिए, इसने क्या कहा।

हाईकोर्ट ने गेमिंग ज़ोन में कथित खामियों, अवैध निर्माण और सुरक्षा के उपाय नहीं किए जाने की रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस घटना को मानव निर्मित आपदा क़रार दिया। अदालत ने कहा कि यह पूरा मामला स्तब्ध करने वाला है।