गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में एक निजी मनोरंजन पार्क-गेमिंग जोन में भीषण आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। इसने नियमों की अनदेखी कर बनाए गए ऐसे गेमिंग जोन को लेकर सख्त टिप्पणी की। रविवार सुबह जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवन देसाई की एक विशेष पीठ ने राज्य सरकार और नगर निगमों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी कि कानून के किस प्रावधान के तहत ऐसे गेमिंग जोन और मनोरंजक सुविधाओं को चलाने की अनुमति दी गई।