गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही इसने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। फ़ैसले के तुरंत बाद अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में सत्र अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था। हाई कोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
मानहानि केस: गुजरात हाईकोर्ट से झटका, SC जाएँगे राहुल
- गुजरात
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- 7 Jul, 2023
मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है? जानिए अदालत ने क्या फ़ैसला दिया।

इससे पहले मई में अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।