सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि अगर राजधानी का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण के मामले में सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सवाल पूछा। इस बेंच में जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।
अगर पूरा नियंत्रण आपके पास है तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्यों है: SC
- दिल्ली
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- सत्य ब्यूरो
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- 13 Jan, 2023

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि किसी क्षेत्र को केंद्र शासित बनाने का उद्देश्य यह होता है कि केंद्र यहां खुद प्रशासन करना चाहता है, इसका मतलब है कि अपने दफ्तरों के जरिए प्रशासन करना।
मेहता ने कहा कि इसलिए सभी केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय सिविल सेवा और केंद्र सरकार के अफसरों द्वारा प्रशासित होते हैं।