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कोरोना का ख़ौफ़: केजरीवाल ने किया दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का एलान

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अहम फ़ैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का एलान कर दिया है। गुरूवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच काफी देर तक बैठक चली और इसमें यह फ़ैसला लिया गया। मतलब कि दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिस रफ़्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें इस तरह के क़दम उठाना ज़रूरी माना जा रहा था। 

बेड की कमी नहीं

केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं है और अभी भी 5 हज़ार ऑक्सीजन बेड खाली हैं और हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस बात की जिद न करें कि उन्हें किसी विशेष अस्पताल में ही भर्ती कराया जाए। 

जिम, मॉल और स्पा बंद

केजरीवाल ने कहा, “बाजारों में सख़्ती को और कड़ा किया जाएगा जिससे लोग नियमों का पालन करें। जिम, ऑडिटोरियम, स्पा, मॉल को बंद किया जा रहा है और सिनेमाघर 30 फ़ीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। जिन लोगों के वहां शादियां तय हो चुकी हैं, उन्हें पास दिया जाएगा।” 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्तरां में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी और केवल होम डिलीवरी की ही सुविधा मिलेगी।

दिल्ली में संक्रमण के मामलों का रिकॉर्ड टूट गया है और अब तक के सबसे ज़्यादा मामले बुधवार को आए हैं। आज कोरोना के 17,282 नए मामले रिकॉर्ड किए गए और 104 लोगों की मौत हुई है। 

दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 50,736 है और 11,540 लोगों की मौत हो चुकी है। 

30 अप्रैल तक नाइट कर्फ़्यू 

दिल्ली में पहले ही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ़्यू का एलान कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस और सिविल डिफ़ेंस के कर्मचारी लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के लिए कह रहे हैं लेकिन फिर भी लापरवाही जारी है। 

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हालात वास्तव में नाजुक हैं क्योंकि कोरोना की पहली लहर में भी हम 1 लाख मामलों तक नहीं पहुंचे थे जबकि दूसरी लहर में तो कुछ ही दिनों में 1 लाख और फिर कुछ दिनों के अंदर 2 लाख के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। लोगों की जुबान पर सवाल यही है कि क्या सरकार फिर से लॉकडाउन लगाएगी। 
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महाराष्ट्र में नए नियम लागू 

दिल्ली से पहले महाराष्ट्र ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख़्त क़दम उठाए हैं। ये नियम 14 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए लागू हैं। नए नियमों के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई है और बिना ज़रूरत के आना-जाना बंद किया गया है। 

महाराष्ट्र में दफ़्तर बंद रहेंगे, लोकल और बसों को बंद नहीं किया जा रहा है लेकिन ये सिर्फ़ अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए ही चालू रहेंगी। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी, बैंक, ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी। 

होटल और रेस्तरां में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे और होम डिलीवरी और टेक अवे की ही सुविधा मिलेगी। पुलिस की बड़ी फ़ोर्स सड़कों पर है और पुलिस नियमों का पूरी तरह पालन करा रही है। 

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क़मर वहीद नक़वी
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