दिल्ली पुलिस ने एक रैली में नफ़रती भाषण विवाद मामले में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की हिंदू सभा के लिए संगठन के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार रैली की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई क़ानून का उल्लंघन करता है तो उसके ख़िलाफ़ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है।