सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है कि उसने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी है।
कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक बेंच ने इस केस में दिए अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने की तिथि, खरीदार का नाम, श्रेणी समेत इसकी विस्तृत जानकारी दी जायेगी। लेकिन बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को नहीं दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के प्रति नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी कर पूछा है कि उसने बॉन्ड से जुड़े यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा क्यों नहीं किया है। कोर्ट ने एसबीआई से इस पर 18 मार्च तक जवाब मांगा है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ चुनाव आयोग की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अपनी याचिका में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा है कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है। उसने कहा है कि आगे की कार्रवाई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज उसे दे दिए जाएं।
इस मामले में एसबीआई की की याचिका पर बीते 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। साथ ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 14 मार्च को चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया था। अब यह जानकारी सार्वजनिक हो गई है लेकिन अभी भी इससे जुड़ी कई जानकारियां सामने आना बाकि है।
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इस नंबर से सामने आ सकती है अहम जानकारी
द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट की वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बांड पर यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का खुलासा करने के सवाल पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को नोटिस जारी किया है। इस नंबर का उपयोग प्रत्येक दान को प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल से मिलान करने के लिए किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा को वापस करने की मांग करने वाली चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई कर रहा था। सुनवाई करते हुए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नबंर की जानकारी नहीं दी है।
सीजेआई ने इस दौरान कहा कि इसको लेकर हमारे फैसले में, हमने विशेष रूप से खरीदार, राशि और खरीद की तारीख सहित बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया था। उन्होंने बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किया है।
जिसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा। क्योंकि अगर आप हमारा फैसला देखेंगे, तो सभी विवरण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने होंगे।
इस मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई ने अपने आवेदन में अधिक समय की मांग करते हुए कहा था कि उसके पास बॉन्ड नंबर वगैरह हैं और पोल बॉन्ड डेटा दो अलग-अलग साइलो में थे।
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