सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बेहद अहम टिप्पणी की है। ईडी की तरफ़ से दलील दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है, तो वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि इसका अन्य मुद्दों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, इसने यह भी कहा कि वह एक मुख्यमंत्री हैं और कोई आदतन अपराधी नहीं। इसने कहा कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और इस वजह से इसकी परिस्थितियाँ अलग हैं। ऐसी टिप्पणियाँ आने के बाद भी केजरीवाल को मंगलवार को जमानत नहीं मिल पाई। इसको लेकर अब अगली सुनवाई गुरुवार यानी 9 मई को हो सकती है।