सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बेहद अहम टिप्पणी की है। ईडी की तरफ़ से दलील दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है, तो वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते क्योंकि इसका अन्य मुद्दों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, इसने यह भी कहा कि वह एक मुख्यमंत्री हैं और कोई आदतन अपराधी नहीं। इसने कहा कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और इस वजह से इसकी परिस्थितियाँ अलग हैं। ऐसी टिप्पणियाँ आने के बाद भी केजरीवाल को मंगलवार को जमानत नहीं मिल पाई। इसको लेकर अब अगली सुनवाई गुरुवार यानी 9 मई को हो सकती है।
जमानत दी तो सीएम का अधिकार नहीं होगा- SC; बेल पर फ़ैसला बाद में
- दिल्ली
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- 7 May, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। जानिए, सुनवाई के दौरान क्या-क्या दलीलें दी गईं।

इससे पहले शुक्रवार को पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि 'यदि इसमें समय लग रहा है, तो फिर हम अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं। चुनाव के कारण हम उस पर सुनवाई कर सकते हैं।' इससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'आज़ादी बेहद अहम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले है।'