सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ख़तरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण को लेकर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने सोमवार को बढ़ते प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगले आदेश तक निर्माण गिराये जाने की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। बेंच की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस अरूण मिश्रा ने  कहा कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होने पर सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होंगे। न्यूज़ 18 के मुताबिक़, कोर्ट ने कहा कि जिन उद्योगों का चलना बहुत ज़रूरी नहीं है, उन्हें कुछ समय के लिये बंद कर दिया जाये।